कोड़े की सजा के खिलाफ अपील नहीं कर सकेगी पूर्व मॉडल
शरिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा 20 जुलाई को सुनाई गई सजा में बदलाव करना अब शरिया अदालत के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हमीद अब्दुल रहमान पर निर्भर है, जो शरिया अपीलीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं।
समाचार पत्र 'न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स' ने गुरुवार को कहा कि राज्य धार्मिक विभाग ने सजा के खिलाफ अपील करने से इंकार कर दिया और कानून के अनुसार कोई भी अन्य कार्तिका की ओर से अपील नहीं कर सकता।
इससे मलेशिया के अधिकारियों के सामने एक नई बाधा खड़ी हो गई है। एक महिला को कोड़े से पिटाई की सजा देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया की छवि धूमिल होने की आशंका से अधिकारी बचना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नजीब तुन रजाक ने भी पिछले सप्ताह सलाह दी थी कि कार्तिका को सजा के खिलाफ अपील करनी चाहिए और अधिकारियों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
कार्तिका (32 वर्ष) को एक नाइटक्लब में वर्ष 2007 में शराब पीने के मामले में शरिया उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया है।
अंशकालिक मॉडल ने जुर्माने का भुगतान कर दिया लेकिन सजा के खिलाफ अपील करने से इंकार करते हुए कहा कि वह कोड़े की सजा भुगतने को तैयार है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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