सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से तिब्बती बाजार में तोड़फोड़ टली

शिमला, 27 अगस्त (आईएएनएस)। शिमला के करीब चार दशक पुराने तिब्बती बाजार में गुरुवार को तोड़फोड़ की जाने वाली थी लेकिन ऐन मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की वजह से स्थानीय प्रशासन को यह कार्रवाई टालनी पड़ी।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के गत जून के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इस फैसले के अमल पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रिज क्षेत्र से 103 दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रति बुधवार शाम को मिला जबकि तोड़ फोड़ गुरुवार को शुरू होने वाली थी।

सहायक निगमायुक्त के.के. शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बुधवार को मिले निर्देशों के आधार पर हमने तिब्बती बाजार की 103 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई टालने का फैसला किया है।"

उन्होंने बताया कि बाजार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो चुकी है और दुकानदारों से 27 अगस्त तक अपनी दुकाने वहां ले जाने को कहा गया था लेकिन वे इसके लिए राजी नहीं हुए।

नगावांग नाम के एक दुकानदार ने बताया, "उच्चतम न्यायालय का निर्देश हमारे लिए बड़ी राहत है क्योंकि नागरिक प्रशासन हमें उचित जगह आवंटित किए बगैर वहां से हटाने पर आमादा है। उच्च न्यायालय ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया था कि उचित जगह की तलाश के बाद दुकानदारों से अपनी दुकानें वहां ले जाने को कहा जाए।"

दुकानदार ने बताया कि प्रशासन ने जो वैकल्पिक जगह चुनी है वह मुख्य व्यापारिक केंद्र से बहुत दूर है और फैसला लेने से पहले उनकी राय नहीं ली गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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