नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। विमान यात्रियों को हवाई अड्डा विकास शुल्क चुकाना होगा। यह व्यवस्था दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दी।इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।*