तीन अभिनेत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज (लीड-1)
राज्य की श्रम सचिव कविता गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "तीनों अभिनेत्रियों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम 1986 और बाल अधिकार कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।"
कविता ने कहा कि 10 साल की घरेलू नौकर को मारने-पीटने और उसे गर्म पानी से जलाने वाली टीवी कलाकार उर्वशी धारनोरकर के खिलाफ हरसंभव कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले, राज्य के श्रम मंत्री नवाब मलिक ने मीडिया को बताया कि उनके विभाग को यह जानकारी मिली थी कि फिल्मकार शेखर कपूर की पूर्व पत्नी सुचित्रा, लक्ष्मी और उमा ने अपने घर में घरेलू नौकर के तौर पर नाबालिग लड़कियों को शरण दे रखी है।
मलिक ने कहा, "हमने तीनों अभिनेत्रियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली है। साथ ही हमने लोगों से अपील की है कि वे हमें इस बात की जानकारी दें कि वे कौन-कौन से लोग हैं, जिन्होंने नाबालिग बच्चों को नौकर के रूप में अपने घर में नौकरी दे रखी है।"
सुचित्रा ने जहां मेघायल की नारांती नाम की एक लड़की को अपने घर में नौकर बना रखा था जबकि लक्ष्मी पर लैला खान और उमा पर शांति विश्वकर्मा नाम की लड़कियों से बालश्रम कराने का आरोप है।
बाल मजदूर अधिनियम के मुताबिक 14 साल के कम उम्र के किसी भी बच्चे को घरेलू नौकर, ढाबों, रेस्तरां, होटलों और सेवा क्षेत्र से जुड़े अन्य कामों में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए सजा का प्रावधान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications