बलात्कार मामले में राष्ट्रपति के 2 सुरक्षाकर्मियों को उम्रकैद (लीड-1)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.के.सरवरिया ने हरप्रीत सिंह और सत्येंद्र सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय की 17 वर्षीय छात्रा से बलात्कार करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि कुलदीप सिंह और मनीष कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है।
इन चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (डकैती), 366(अपहरण) और 34 (सामूहिक इरादा) के तहत दोषी पाया गया।
हरप्रीत और सत्येंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2जी) के तहत सामूहिक बलात्कार का भी दोषी ठहराया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अपने दोस्त के साथ राष्ट्रपति भवन के समीप स्थित बुद्ध जयंती पार्क में छह अक्टूबर 2003 को घूमने आई पीड़िता के साथ हरप्रीत और सत्येंद्र ने बलात्कार किया जबकि अन्य दो कुलदीप और मनीष ने उनकी निगरानी की।
अभियोजन पक्ष ने सामूहिक बलात्कार की पुष्टि के लिए 25 गवाहों को पेश किया।
अभियोजन ने कहा कि चारों ने पहले तो लड़की के दोस्त को मारा-पीटा और फिर लड़की को पार्क के एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया जहां उसके साथ बलात्कार किया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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