दो साल बाद लिखी बलात्कार की रिपोर्ट
घटना बांदा जिले के बिसण्डा थाना के अलिहा गांव की है। यहां एक युवती के साथ उसके ममेरे भाई ने दो वर्ष पूर्व बलात्कार किया था परन्तु बिसण्डा पुलिस के रिपोर्ट लिखने से मना कर देने पर उसने एसीजेएम की अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहां भी उसे दो वर्ष कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
बिसण्डा पुलिस ने बलात्कार का अभियोग दर्ज कर चिकित्सीय परीक्षण के बाद न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज करवाए। घटना की विवेचना थाने के उपनिरीक्षक जेबी सिंह को सौंपी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications