स्वात में तालिबानी सरगना मौलाना फजलुल्लाह भगोड़ा करार
इस्लामाबाद, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के एक आतंकवाद निरोधक न्यायालय ने बुधवार को स्वात घाटी के तालिबानी सरगना मौलाना फजलुल्लाह को भगोड़ा करार दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार फजलुल्लाह कई आतंकवादियों घटनाओं के लिए वांछित था। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश खलील खान खलील ने फजलुल्लाह और उसके साथियों को एक सप्ताह के अंदर अदालत या पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का निर्देश दिया था।
गत मई में पाकिस्तान सरकार ने फजलुल्लाह का सुराग देने वाले को पांच करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। फजलुल्लाह के साथ उसके छह साथियों को भी भगोड़ा करार दिया गया है।
सेना के एक प्रवक्ता ने पिछले महीने कहा था कि फजलुल्लाह सुरक्षा बलों के हमले में घायल हो गया है। आंतरिक मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि फजलुल्लाह के परिवार के सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है।
फजलुल्लाह पिछले दो साल से सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी अभियान चला रहा है और इस दौरान सैंकड़ों लोग मारे गए हैं। फजलुल्लाह के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं।
इस बीच मंगलवार को गिरफ्तार किए गए तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के प्रवक्ता मौलवी उमर ने गत पांच अगस्त के ड्रोन हमले में पाकिस्तान में तालिबानी सरगना बैतुल्लाह महसूद के मारे जाने की पुष्टि की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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