रिलायंस गैस मुद्दे पर अदालत पहुंचे एनटीपीसी के शेयरधारक
याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह एनटीपीसी प्रबंधन को निर्देश दे कि वह यह सुनिश्चित कराए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से अनुबंधित कीमत पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए गए हैं।
यह याचिका शेयरधारकों की ओर से अधिवक्ता आर.एन.रामालिंगम ने दायर की। रामालिंगम ने अदालत से यह भी मांग की है कि वह मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी के बीच कृष्णा-गोदावरी बेसिन से 2.34 डॉलर प्रति यूनिट की दर से 1.20 करोड़ यूनिट गैस की आपूर्ति के लिए हुए अनुबंध की जांच के आदेश दे।
याचिका में कहा गया है, "एनटीपीसी और उसके अधिकारी सार्वजनिक हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को सरकारी खजाने की कीमत पर 25,000 करोड़ रुपये का गलत लाभ होगा।"
यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है, जब सरकार ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से गैस सुनिश्चित कराने के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय जाए। बंबई उच्च न्यायालय में पहले से इस मामले में सुनवाई चल रही है।
सरकार के दो कानून अधिकारी, महान्यायवादी गूलम ई.वाहनवती और महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम, कंपनी को पहले ही सलाह दे चुके हैं कि गैस विवाद में कंपनी का हित सुनिश्चित कराने के लिए वह तत्काल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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