सामूहिक बलात्कार मामले में 4 सुरक्षाकर्मी दोषी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. सावरिया ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हरप्रीत और सतेंद्र को सामूहिक बलात्कार,अपहरण और लूटपाट का दोषी ठहराया।
अदालत ने सुरक्षाकर्मी कुलदीप और मनीष को भी अपहरण और लूटपाट का दोषी ठहराया। दोषियों को 22 अगस्त सजा सुनाई जाएगी।
पीड़िता अपने दोस्त आशीष के साथ छह अक्टूबर 2003 को राष्ट्रपति भवन के समीप स्थित पार्क में गई थी, जहां उसके साथ हरप्रीत और सतेंद्र ने बलात्कार किया जबकि कुलदीप और मनीष ने उनकी निगरानी की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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