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अब 3 लाख की बचत पर आयकर छूट

Pranab Mukherjee
नई दिल्ली। आम आदमी को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 1961 से चले आ रहे पुराने कर ढ़ांचे में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने डायरेक्ट टैक्स कोड का नया मसौदा जारी किया है।

इस नए कोड के अनुसार आम आयकर दाता जिसे फिलहाल एक लाख रुपये तक की सेविंग या इन्वेस्टमेंट में टैक्स छूट हासिल है। को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा नए कोड में आयकर की सीमा भी बढ़ा दी गई है। जिसके तहत 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से 25 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत और 25 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव है।

अबतक 1.60 लाख से 3 लाख रुपये की इनकम पर 10 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत और 5 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत का इनकम टैक्स देना पड़ता है।

नए कोड के अनुसार सरकार बैंक से मिलने वाले ब्याज या किसी स्कीम पर मिलने वाले बोनस और ब्याज पर भी कोई कटौती नहीं करेगी। जबकि करदाता को उसे अपनी आय में जोड़कर दिखाना होगा। पीपीएफ, ईपीएफ और जीपीएफ जैसी बचत स्कीमों से धन निकासी की स्थिति में कर लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है।

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