बृजबिहारी हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सहित 8 को आजीवन कारावास (लीड-2)
लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पूर्व सांसद सूरजभान, विधायक मुन्ना शुक्ला, पूर्व विधायक राजन तिवारी सहित ललन सिंह, मंटु तिवारी, सुनील सिंह, मुकेश िंसंह तथा प्रसाद के निजी सचिव राम निरंजन चौधरी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन सभी पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी विधायक शशि कुमार राय को दो वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने इस मामले के सभी आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में रहने का आदेश दिया था। आज सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित थे। सिन्हा ने बताया कि दोनों पक्षों की अंतिम बहस गत 31 जुलाई को ही समाप्त हो गई थी।
13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में इलाज करवा रहे पूर्व मंत्री बृजबिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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