सोहराबुद्दीन के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश
नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस की फर्जी मुठभेड़ में अपनी पत्नी कौसर बी के साथ मारे गए उज्जैन के सोहराबुद्दीन शेख की मां और तीन भाइयों को सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने को कहा है।
न्यायाधीश तरुण चटर्जी और अफताब आलम की खंडपीठ ने वित्तीय राहत का आदेश देने के साथ ही मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक आर.के.राघवन के नेतृत्व वाली एक विशेष जांच समिति को सौंपने के मुद्दे पर सुनवाई को दो सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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