बूटा सिंह के बेटे को मिली जमानत

सरबोजत पर रामाराव पाटिल से एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत एक केस बंद करवाने के लिए एक करोड़ रुपये का रिश्वत लेने का आरोप है। सत्र न्यायाधीश एस.पी.एच.नागरकर ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले की जांच करीब-करीब पूरी कर चुका है, जिसके लिए चारों को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एजाज खान ने बताया कि न्यायालय ने कहा कि न्यायिक हिरासत जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद चारों आरोपियों के शुक्रवार को रिहा हो जाने की उम्मीद है। न्यायालय ने इन सभी को अपने शहरों के संबंधित सीबीआई कार्यालयों पर नियमित उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है।
सीबीआई ने इन सभी को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था और गुरुवार तक इनको पुलिस हिरासत में रखा। खान ने कहा कि सीबीआई इन सभी की पुलिस हिरासत को कायम रखना चाहती थी लेकिन सत्र न्यायाधीश नागरकर ने यह मांग ठुकरा दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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