इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जोशी की याचिका पर फैसले से इंकार
रीता बहुगुणा जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति रविंद्र सिंह और एन.एन.मूनिस की खंडपीठ ने कहा कि क्योंकि यह घटनाक्रम लखनऊ में घटति हुआ। ऐसे में यह उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगा सकती हैं।
जोशी के वकील यू.एन.शर्मा ने आईएएनएस से कहा कि हम सोमवार को लखनऊ उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर करेंगे।
मालूम हो कि मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गत 15 जुलाई को जोशी के खिलाफ मुरादाबाद के मझ्झोला थाने में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद गत 16 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
गत 15 जुलाई को कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी(बसपा) के समर्थकों ने जोशी के लखनऊ स्थित आवास में आग लगा दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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