रिश्वत लेने के जुर्म में चीन में पूर्व अधिकारी को मृत्युदंड
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार महीना भर पहले शांगदोंग प्रांत के हायर पीपुल्स कोर्ट ने ली की अपील के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसकी सजा-ए मौत बरकरार रखी थी। उसके बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सजा की समीक्षा की।
60 वर्षीय ली कैपिटल एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स कंपनी (सीएएच)का पूर्व अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक था। उसे रिश्वत लेने के जुर्म में गत छह फरवरी को जिनान में सजा ए मौत सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ ली ने पहले हायर पीपुल्स कोर्ट में अपील की, जिसने उसकी सजा बरकरार रखी।
कानून के मुताबिक मृत्युदंड देने से पहले उसकी सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट द्वारा समीक्षा अनिवार्य है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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