विकास और विशाल यादव की जमानत याचिकाएं खारिज
नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपियों विकास और विशाल यादव की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
न्यायमूर्ति बी. डी. अहमद और न्यायमूर्ति पी. के. भसीन की सदस्यता वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ डी. पी. यादव के पुत्र विकास और उसके रिश्ते के भाई विशाल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जानना चाहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में इतना वक्त क्यों लगा।
पिछले साल जून में विकास और विशाल को इस हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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