शोपियां मामले में पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज
जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश सैयद तौकीर अहमद ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों की डीएनए जांच अभी अधूरी है और ऐसे में रिहा होने पर वे जांच में दखल दे सकते हैं।
विगत 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने दो आरोपी अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष ही जमानत के लिए गुहार लगाएं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों शोपियां में दो युवतियों के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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