मुंबई बम विस्फोटों के मामले में 3 को सजा-ए मौत
मोहम्मद हनीफ सईद, उसकी पत्नी फहमिदा एम.एच.सईद और उनके साथी अशरत शफीक अंसारी को 25 अगस्त 2003 के दोहरे बम विस्फोटों के मामले में दोषी ठहराया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया और झवेरी बाजार में हुए इन विस्फोटों में 54 लोग मारे गए थे और 244 घायल हो गए थे।
अभियोजन पक्ष के वकील उज्जवल निकम ने पिछले सप्ताह कहा था, "लश्कर-ए तैयबा के लिए यह बड़ा झटका है और पहली बार भारत में कोई परिवार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का दोषी ठहराया गया है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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