सरबजोत को 12 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया
सत्र न्यायाधीश एस. पी. एच. नागरकर ने सरबजोत की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अभियोजक एजाज खान ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "अदालत ने कहा कि चूंकि सीबीआई मामले की जांच लगभग पूरी कर चुकी है इसलिए सरबजोत की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने की अब कोई जरुरत नहीं है।"
ज्ञात हो कि सीबीआई ने सरबजोत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसे बुधवार तक ही पुलिस हिरासत में रखा जाना था।
सरबजोत को अब दक्षिण मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जहां मुंबई हमले का आरोपी मोहम्मद अजमल कसाब और अपनी नौकरानी से बलात्कार के आरोपी शाइनी आहूजा को रखा गया है।
इस बीच सरबजोत सिंह के वकील एस. मानेशिंदे ने कहा है कि वह जमानत के लिए गुरुवार को आवेदन देंगे।
उल्लेखनीय है कि सरबजोत को नई दिल्ली में विगत गुरुवार को कथित तौर पर एक करोड़ रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था। बाद में उसे मुंबई ले जाया गया था जहां सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने शुक्रवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीबीआई की छापेमारी में दिल्ली स्थित उसके निवास से गैर लाइसेंसी हथियार भी बरामद हुए। सरबजोत को पांच अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखा गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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