शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने पारित किया
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने छह से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक को ऐतिहासिक बताया है।
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009, राज्यसभा में 20 जुलाई को पारित कर दिया गया था। लोकसभा में इसे मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अगुवा सिब्बल ने देश में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी राज्यों से सहयोग का आह्वान किया है।
अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लग जाने के बाद यह कानून में परिवर्तित हो जाएगा।
सिब्बल ने कहा, "इसमें कोई राजनीति नहीं है। देश के भविष्य के लिए इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को एक साझेदारी निभानी है।"
विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए सिब्बल ने कहा, "शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए देश में पहली बार प्रयास किया गया है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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