मुंबई हमलेः आरोपी सईद की सुनवाई टली

हाईकोर्ट के इस फैसले से सईद अब लगभग आजाद है। हाफिज सईद के वकील ने भी अपने बयान में कहा कि "सईद अब कहीं भी घूमने के लिए आज़ाद हैं"। सईद के वकील जोगरा ने कहा "गृह मंत्री रहमान मलिक कह चुके हैं कि इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि हाफ़िज़ मुंबई हमलों में शामिल थे"।
भारत ने सौंपे सुबूत
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के इस बयान के दो दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मुंबई हमलों के सिलसिले में जमात-उद-दावा सुप्रीमो के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए साक्ष्य हैं। भारत ने मुंबई हमलों के सिलसिले में सुबूतों का चौथा दस्तावेज़ (डॉसियर) शनिवार को पाकिस्तानी दूतावास के हवाले किया था।
सईद के वकील ए. के. डोगार ने पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार और पंजाब सरकार की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है।
ऐडवोकेट जनरल का इस्तीफा
सूत्रों का कहना है कि यह मामला पंजाब के ऐडवोकेट जनरल रजा फारूक के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है जो इस सुनवाई में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
मुंबई हमलों के बाद लश्कर के संस्थापक हाफ़िज़ मोहम्मद सईद को नज़रबंद किया गया था और जमात-उद-दावा पर पाबंदी भी लगाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सईद की नज़रबंदी ख़त्म कर दी थी।


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