सोहराबुद्दीन हत्या मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के जांच दल के हवाले
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि गुजरात पुलिस द्वारा वर्ष 2005 में की गई इन हत्याओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आर.के.राघवन के नेतृत्व वाला जांच दल करेगा।
सोहाराबुद्दीन को गुजरात पुलिस ने नवंबर 2005 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में मार गिराया था। उसके तत्काल बाद सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी लापता हो गई थी। इसके बाद यह आरोप लगाया गया था कि सबूत नष्ट करने के लिए पुलिस ने सोहराबुद्दीन की पत्नी और अन्य गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी हत्या कर दी है।
न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी और न्यायमूर्ति आफताब आलम की खंडपीठ ने सोहराबुद्दीन हत्या मामले की जांच राघवन के दल को सौंपने का सोमवार को सिद्धांतत: निर्णय लिया। इस मामले में राज्य पुलिस से जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को स्थानांतरित करने का औपचारिक आदेश अगले मंगलवार को जारी किया जाएगा।
खंडपीठ ने गुजरात सरकार से यह भी कहा है कि वह सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन के लिए तत्काल मुआवजे की व्यवस्था करे, जो कि तीसरे चरण के कैंसर से पीड़ित है और मौत के करीब है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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