शिवानी भटनागर हत्याकांड के अभियुक्त आर. के. शर्मा को अंतरिम जमानत
न्यायाधीश संजय किशन कौल और अजित भरिओक की खंडपीठ ने शर्मा को दो महीने के लिए जमानत दी है। वह तिहाड़ जेल में कैद हैं।
पिछले तीन वर्षो के जेल प्रवास के दौरान शर्मा के अच्छे आचरण पर गौर करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दी है।
शर्मा ने अदालत से इस आशय के साथ संपर्क किया था कि वह अपनी बड़ी बेटी के नवजात शिशु को यानी अपने नाती को देखना चाहते हैं।
अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी लेकिन नियमित जमानत के लिए दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।
ज्ञात हो कि इंडियन एक्सप्रेस की प्रमुख संवाददाता शिवानी भटनागर की 23 जनवरी, 1999 को पूर्वी दिल्ली इलाके में स्थित उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त वह अपने नवजात शिशु के साथ घर में अकेली थीं।
इस मामले में शर्मा के अलावा श्रीभगवान और सत्यप्रकाश को भी दोषी ठहराया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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