मुंबई में 2003 में हुए विस्फोट के दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी
आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) के विशेष न्यायाधीश एम.आर.पौराणिकने दोहरे बम विस्फोट मामले में मोहम्मद हनीफ सईद, उसकी पत्नी फहमिदा एम.एच.सईद और सहयोगी अशरत शफीक अंसारी को दोषी करार दिया था।
मुंबई में 25 अगस्त 2003 को गेटवे ऑफ इंडिया और जवेरी बाजार में बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 54 लोगों की मौत हुई थी और 244 घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष के वकील उज्जवल निकम ने पिछले हफ्ते कहा था कि दोषियों लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए।
दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील एस. कुंजुरमन ने अदालत के फैसले पर आईएएनएस से कहा, "यह आधारहीन और अर्थहीन फैसला है। मेरे मुवक्किलों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं हैं। मैं फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाऊंगा। "
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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