हाफिज सईद मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल तक टली

By Staff
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इस्लामाबाद, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जमात-उद-दावा के प्रमुख तथा मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी।

डॉन ने सईद के वकील ए.के. डोगर के हवाले से बताया कि संघीय सरकार तथा पंजाब सूबे की सरकार की ओर से दाखिल दोनों याचिकाओं पर सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का ताल्लुक स्पष्ट तौर पर पंजाब के महाधिवक्ता रजा फारुक के इस्तीफे से है जो इस मामले में सूबे की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला ऐसे समय सुनाया है जब दो ही दिन पहले भारत ने कहा था कि उसके पास मुंबई हमलों के सिलसिले में सईद के खिलाफ जांच जारी रखने के पर्याप्त सबूत हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जमात-उद-दावा को प्रतिबंधित किए जाने के बाद गत दिसंबर में सईद को नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन जून में लाहौर उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव के आधार पर उसे रिहा कर दिया था।

गत 28 जुलाई को पाकिस्तान ने कहा था कि वह सईद को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक मुंबई हमलों में उसका हाथ होने के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक ने कहा था, "हम तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलते।"

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत 16 जुलाई को कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें बताया है कि सईद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आम सहमति कायम करने की कोशिश की जाएगी।

दो ही दिन पहले 14 जुलाई को पंजाब सूबे की सरकार ने यह कहकर खुद को सईद के मामले से अलग कर लिया था कि संघीय सरकार ने सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं। सूबे के महाधिवक्ता फारुक ने अदालत को बताया कि पंजाब सरकार ने संघीय सरकार के निर्देश पर सईद को नजरबंद किया था।

सईद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमले के आरोपी लश्कर-ए तैयबा का संस्थापक भी है। मुंबई हमलों में जीवित पकड़े गए आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब ने अपना पाकिस्तानी नागरिक होना तथा लश्कर द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने की बात कबूल कर ली थी।

पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और भारत को इस बारे में एक दस्तावेज भी सौंपा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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