'पब्लिक प्लेस पर धार्मिक निर्माण रोके केंद्र'

जस्टिस दलवीर भंडारी और एमके शर्मा की बेंच ने कहा, सॉलीसिटर जनरल यह सुनिश्चित करने के लिए हलफनामा तैयार करें कि किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, फुटपाथ आदि पर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा नहीं बनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सार्वजनिक स्थान पर एक भी पूजा स्थल बना तो संबंधित अधिकारियों को समुचित दंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह निर्देश गुजरात हाईकोर्ट के 2006 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।


Click it and Unblock the Notifications