जयललिता की मूर्तियां गिराने के आदेश

J Jayalalitha
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाड के त्रिची शहर में हाईवे पर लगाई गईं जयललिता की मूर्तियां गिराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज करते हुए दिया, जिसमें कहा जयललिता की मूर्तियां लगाने पर आपत्ति हटा ली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसबी सिन्‍हा की बेंच ने इसे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करार देते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। जयललिता की ये मूर्तियां 2005 में उनके 57वें जन्‍मदिन के मौके पर स्‍थापित की गई थीं।

मूर्तियां लगाने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो यहां मूर्तियां गिराने के आदेश जारी हो गए।

यूपी सरकार हलकान

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उत्‍तर प्रदेश सरकार जरूर सख्‍ते में आ गई है, क्‍योंकि यूपी के विभिन्‍न शहरों में मुख्‍यमंत्री मायावती, बसपा संस्‍थापक कांशीराम और बसपा चुनाव चिन्‍ह हाथी की मूर्तियां लगाने का काम जारी है।

इनकी लागत करीब 2000 करोड़ रुपए आएगी। हालांकि हाल ही में एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि मंत्रीमंडल की मंजूरी मिल गई है, तो उसमें वो हस्‍तक्षेप नहीं करेगा।

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