पूर्व सांसद सहित 14 लोग चारा घोटाले में दोषी करार
बीरेश्वर झा की विशेष सीबीआई अदालत ने राणा और 13 अन्य को वर्ष 1992 में गोड्डा जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 28 लाख रुपये निकालने से संबंधित एक मामले में दोषी पाया है। इस राशि को निकालने के लिए फर्जी बिल जमा किए गए थे।
मामले में कुल 20 लोग आरोपी थे। चार की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। दो ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और 14 को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया।
अदालत ने दो दोषियों को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है और राणा सहित 12 दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी।
राणा बिहार के विभाजन के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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