रीता बहुगुणा जोशी को मिली जमानत
जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुरादाबाद की अपर जिला जज (द्वितीय) सुधा शर्मा ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। जोशी फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रही थी।
इसी अदालत द्वारा गत 15 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत ने कहा मामले की सुनवाई की अगली तारीख पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद तय की जाएगी।
जमानत मिलने के बाद जोशी ने वहां संवाददाताओं से कहा कि अदालत के आज के आदेश से उनकी सच्चाई सामने आई है,अब प्रदेश सरकार की सच्चाई सामने आना है।
जोशी पर आरोप है कि कि उन्होंने मुरादाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनके खिलाफ मुरादाबाद के मझेला थाने में अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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