कांग्रेस ने आर. के. आनंद से खुद को दूर किया

पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने आईएएनएस से कहा, "यह आनंद और न्यायालय के बीच का मामला है। हमें इस मामले के संबंध में कोई राजनीतिक बयान नहीं देना है।"

बुधवार को सर्वोच्च न्यायलाय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखने का निर्णय दिया जिसमें आनंद को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर आनंद को दोषी ठकराया था। स्टिंग में दिखाया गया था कि बीएमडब्लयू मामले के अभियुक्त संजीव नंदा के वकील आनंद इस मामले में सरकारी वकील आई. क्यू. खान के साथ मिलकर नंदा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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