गुजरात में शराब माफिया के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव
यह नया विधेयक ऐसे समय में पारित किया गया है, जब अहमदाबाद में अवैध जहरीली शराब पीने से पांच जुलाई के बाद 136 लोगों की मौत हो गई थी।
गुजरात सरकार ने राज्य के शराब माफिया के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव करते हुए बंबई शराबबंदी कानून 1949 में एक संशोधन का प्रस्ताव किया था।
नए विधेयक को गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया और उस पर एक घंटे की चर्चा के बाद सदस्यों ने उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब इस विधेयक को बंबई शराबबंदी (गुजरात संशोधन कानून) 2009 कहा जाएगा।
संशोधित विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि राज्य में शराब के उत्पादन, उसकी बिक्री या वितरण के लिए दोषी पाए जाने पर सात से 10 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा ऐसी स्थिति में होगी, जब शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुई होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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