दिल्ली से 40,000 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया
इस सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष दाखिल शपथ पत्र में सरकार ने कहा है कि दिल्ली से वर्ष 2003 से अब तक 40,300 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश भेजा गया है।
वर्ष 2003 में अदालत ने सरकार को प्रतिदिन 100 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया था। उसी आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वकील ने याचिका दाखिल कर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को स्वदेश भेजने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को आदेश देने की अपील की थी।
याची के वकील ने सरकार के ताजा शपथपत्र का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि सरकार अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही।
यद्यपि, अदालत ने वकील की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और वह इस बारे में कोई आदेश नहीं दे सकती।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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