'सच का सामना' के खिलाफ दायर याचिका दो सदस्यीय खंडपीठ को स्थानांतरित
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एकल पीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया और मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
दो अलग-अलग याचियों ने टीवी चैनल 'स्टार प्लस' पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। याचियों का आरोप है कि इस शो के दौरान एंकर, शो में भाग लेने वालों से अभद्र सवाल करता है।
याचियों ने कहा है कि शो की विषय-वस्तु भारतीय मूल्यों और नैतिकता के खिलाफ है।
याचियों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के चर्चित कार्यक्रम 'मोमेंट ऑफ ट्रथ' पर आधारित इस कार्यक्रम में अश्लील प्रश्न शामिल किए जाते हैं।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में इस मामले को लेकर हुए शोरगुल के बाद टीवी चैनल को गुरुवार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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