शोपियां कांड : सत्र न्यायालय में जमानत की गुहार लगाएं आरोपी
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन और न्यायमूति पी. सतशिवम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल और पुलिस उपाधीक्षक रोहित बस्कोत्रा जमानत के लिए सीधे सत्र न्यायालय में जा सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सत्र न्यायालय इन दोनों अधिकारियों की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश और इस मामले में बनी धारणाओं से प्रभावित हुए बिना सुनवाई करे।
गौरतलब है कि पिछले दिनों शोपियां में दो युवतियों के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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