अदालत का ईसाई तीर्थयात्रा के लिए सरकारी मदद पर रोक
हैदराबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसके तहत ईसाइयों को बेतलहम, जेरूसलम सहित ईसा मसीह के जीवन से जुड़े अन्य स्थलों की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था।
पिछले वर्ष जारी किए गए आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश ए.आर.दवे की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी तीर्थयात्रा के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में पिछले वर्ष 21 जुलाई को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
याची की ओर से दलील दी गई थी कि कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य जेरूसलम या अन्य पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर सकता। याची ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में साफ लिखा हुआ है कि सरकारी कोष का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
अपने आदेश के तहत राज्य सरकार ने जार्डन और इजरायल की सात दिवसीय यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक ईसाई तीर्थयात्री के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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