चंडीगढ़ में 2 से ज्यादा कुत्ते पालने पर लगेगा कर

अल्केश शर्मा

चंडीगढ़, 21 जुलाई (आईएएनएस)। कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है लेकिन चंडीगढ़ में आपको अपने इन दोस्तों की संख्या दो तक ही सीमित रखनी होगी, नहीं तो आपको जेब ढीली करनी होगी। क्योंकि दो ज्यादा कुत्ते पालने पर अब कर चुकाना होगा।

यदि आपके कुत्ते ने किसी को काटा या सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था पैदा की तो आपको जुर्माना भी भरना होगा।

पिछले सप्ताह प्रशासन द्वारा स्वीकृत और अधिसूचित नियमों के अनुसार चंडीगढ़ में कोई भी अपने घर में दो से अधिक कुत्ते नहीं रख सकता। यदि आप अधिक कुत्ते रखना चाहते हैं तो आपको हर वर्ष 1000 रुपये नगर निगम को कर के रूप में चुकाने होंगे।

कुत्ता मालिकों के लिए अपने हर पालतू जानवर को निगम के कुत्ता प्रकोष्ठ में दर्ज कराना होगा। चार महीने के ऊपर के हर कुत्ते के दो फोटोग्राफ, उम्र, रंग, नस्ल और टीकाकरण का रिकार्ड पेश करना होगा। पंजीकरण शुल्क 200 से 500 रुपये होगा।

निगम मालिकों को एक धातु की चिप देगा, इसे कुत्ते के गले में बांधना अनिवार्य होगा।

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जी.दीवान ने आईएएनएस को बताया,"चंडीगढ़ में कुत्तों का खतरा कम करने के लिए हमने ये नियम बनाए हैं और संबंधित विभागों से मंजूरी के बाद प्रशासन ने इसे अधिसूचित किया है।"

नए नियम के अनुसार यदि कुत्ते ने किसी को भी काटा तो उसके मालिक को पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा देना होगा। मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्ता सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए और न ही सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाए।

मािलक को कुत्ते के लिए पर्याप्त स्थान और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इतना ही नहीं किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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