ट्रांज़ैक्शन फेल हुआ तो हर्जाना देंगे बैंक

आरबीआई की नोटिस जारी
जी हां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह नया नियम बनाया है। आरबीआई के मुताबिक एटीएम की गलत ट्रांजैक्शन पर अब बैंकों पर हर्जाना ठोका जाएगा। बैंक अगर 12 दिन के भीतर गलत ट्रांजैक्शन का पैसा नहीं लौटाते हैं तो उन पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हरजाना लगेगा।
रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सभी बैंकों को नोटिस जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के मामले में शिकायत करने के 12 दिन अंदर पैसा लौटाना अनिवार्य होगा।


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