आगजनी करने वाले को राज्‍यमंत्री का दर्जा

Rita's house burning
लखनऊ। उस राज्‍य की कानून व्‍यवस्‍था कैसी होगी, जहां पर एक नेता के घर पर आगजनी व तोड़फोड़ करने पर राज्‍यमंत्री का दर्जा प्रदान किया जाए। जी हां उत्‍तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ह हैं। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर पर हुई आगजनी और तोड़फोड़ के मुख्‍य आरोपी इंतिजार अहमद आब्दी को रातों रात राज्‍यमंत्री का दर्जा दे दिया गया।

रविवार देर रात उत्‍तर प्रदेश सरकार ने आब्‍दी को गन्ना किसान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आधिकारियों के मुताबिक गन्ना किसान संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

आधी रात को मचाया था उपद्रव

राज्‍यमंत्री के स्‍तर का यह पद पूर्व अध्यक्ष विनय शाक्य के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। गत जुलाई 15 को रीता जोशी द्वारा मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्‍पणी करने पर बसपा कार्यकर्ताओं ने आधी रात को रीता के घर में घुसकर तांडव मचाया। इस तोड़फोड़ में आब्दी और बसपा विधायक जितेंद्र सिंह बबलू मुख्‍य आरोपी हैं।

कांग्रेस ने दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें लिखा था कि बबलू और आब्दी के नेतृत्व में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोशी के घर पर हमला बोला और आग लगा दी थी। दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि मामले की जांच सीबीसीआईडी के हाथों में चली गई है।

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