सर्वोच्च न्यायालय का हिंगोरा की गिरफ्तारी का आदेश
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने विदेशी दौरे से नहीं लौटने की वजह से हिंगोरा की गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
हिंगोरा को इस शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दी गई थी कि वह तीन जून तक स्वदेश लौट आएंगे और अपना पासपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर देंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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