हिंगोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी (लीड-1)
फिल्मों की शूटिंग के कारण हिंगोरा को अप्रैल में विदेश जाने की इजाजत मिली थी। प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन ने विदेशी दौरे से नहीं लौटने की वजह से हिंगोरा की गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
हिंगोरा को इस शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दी गई थी कि वह तीन जून तक स्वदेश लौट आएंगे और अपना पासपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देंगे।
उल्लेखनीय कि मुंबई धमाकों की साजिश में भूमिका और अभिनेता संजय दत्त को हथियार मुहैया कराने के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद टाडा अदालत ने हिंगोरा को नौ वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।
हिंगोरा ने अपने सहयोगी हानिफ काडावाला और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ मिलकर बांद्रा में दत्त के घर एके-56 सहित अन्य हथियार पहुंचाए थे। वर्ष 1991 में हिंगोरा ने काडावाला के साथ मिलकर ओडियो कंपनी की शुरुआत की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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