गैस विवाद पर सरकारी हलफनामे को रद्द करने की मांग
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोस्रेज ने एक नए हलफनामे में कहा है कि जब यह मामला बंबई उच्च न्यायालय में था तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने सभी हलफनामे वापस ले लिए थे। ऐसे में उसके पास सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करने का अब कोई अधिकार नहीं है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बंबईउच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर कानूनी याचिका के जवाब में अनिल अंबानी की कंपनी ने कहा है कि गैस बंटवारे के निजी विवाद में सरकार को टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है।
कंपनी के ताजा हलफनामे में दर्ज सामग्री की व्याख्या करते हुए कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने गवाहों के जिरह के हिस्से को हलफनामे में शामिल नहीं किया है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का हलफनामा दायर करना इस प्रक्रिया का पूरी तरह मजाक उड़ाना है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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