हत्या के मामले में पूर्व सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पटना जिला न्यायालय के प्रभारी जिला न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राम ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विजय कृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रभारी लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने विजय कृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जमानत मिलने से वे मामलों के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस कारण अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि जनता दल (युनाइटेड) के नेता एवं ट्रांसपोर्टर सत्येन्द्र सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण तथा उनके बेटे को पुलिस ने मुख्य अभियुक्त बनाया है।
आरोप है कि पटना के एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में इन दोनों ने मिलकर 23 मई को सत्येन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी तथा शव को गंगा नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने उक्त शव 11 जून को गंगा नदी से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस विजय कृष्ण के अंगरक्षक उमेश सिंह तथा नौकर गगन को गिरफ्तार कर चुकी है। परंतु लाख प्रयास के बावजूद भी विजय कृष्ण और उनके पुत्र को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
ज्ञात हो कि न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व सांसद के पटना तथा उनके पैतृक निवास की पुलिस कुर्की जब्ती भी कर चुकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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