खाते में धन वापसी में देरी के लिए बैंकों को मुआवजा देना होगा : आरबीआई
आरबीआई की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि एटीएम ट्रांजक्शन के दौरान गलत तरीके से खाते से निकल गई राशि को वे 12 दिनों के भीतर खाते में वापस जमा करा दें।"
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं के खातों में वह धनराशि 12 दिनों के भीतर अपने आप जमा हो जानी चाहिए। इसके लिए खाताधारक को किसी तरह की शिकायत न करनी पड़े।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि यदि बैंक निर्धारित समयावधि के दौरान ऐसा कर पाने में विफल होते हैं तो उन्हें 13वें दिन से खाताधारक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। मुआवजे की यह राशि भी बैंक द्वारा उसी दिन उपभोक्ताओं के खाते में जमा कराई जाएगा, जिस दिन वह विफल ट्रांजक्शन की राशि खाते में वापस जमा करेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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