विमान अपहरण मामले में शरीफ बरी
सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले की गत 18 जून को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 'जियो टीवी' ने खबर दी है कि पीठ ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शरीफ को बरी करते हुए अदालत के पिछले फैसलों को अवैध करार दिया है।
कराची की आतंकवाद-निरोधक अदालत ने अप्रैल 2000 में शरीफ को दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुशर्रफ को अक्टूबर 1999 में सैन्य पद से बर्खास्त करने वाले शरीफ पर मुशर्रफ के विमान को कराची में उतरने से रोकने की कोशिश करने का आरोप है। कोलंबो से लौट रहा वह विमान सेना के हवाई अड्डे पर नियंत्रण करने के बाद ही उतर सका था। उस वक्त उसके टैंक में थोड़ा सा ही ईंधन बाकी रह गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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