बच्चे के साथ कुकर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश राज राहुल गर्ग ने छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म और उसकी हत्या करने के मामले में पप्पू पासवान को दोषी करार दिया था।
इस मामले में सभी 12 गवाहों के बयान एक ही दिन में दर्ज किए गए और उनसे जिरह भी पूरी कर ली गई।
छह वर्षीय पीड़ित इस साल 13 फरवरी से लापता था और गवाहों ने इस बात की तसदीक की कि आखिरी बार उसे पासवान के साथ देखा गया था।
बच्चे के पिता द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के समक्ष पासवान ने स्वीकार किया उसने कुकर्म करने के बाद बच्चे की हत्या कर दी।
पासवान ने पुलिस को बताया कि बच्चे के पिता ने उसे 5,000 रुपये नहीं दिए थे, इसीलिए उसने यह हरकत की। आरोपी बच्चे की मां का रिश्तेदार है।
अभियोजन पक्ष के वकील मानु कक्कड़ ने बताया कि आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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