गुजरातः शराब बेचने पर होगी फांसी

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में नशाबंदी कानून में परिवर्तन का विधेयक पेश किया। इसके तहत जहरीली शराब से सामूहिक मौत जैसे मामलों में शराब माफिया तथा बूटलेगर (देशी शराब विक्रेता) को फांसी अथवा आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी।
इसके अलावा शराब के कारोबार में शामिल या उन्हें शह देने वाले पुलिस अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस अवैध कारोबार में काम में लिए जाने वाले वाहनों को सरकारी संपत्ति के रूप में जब्त किया जा सकता है।
गौरतलब है कि अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी भी सैकड़ों लोग अस्पताल में मौत और ज़िदगी के बीच झूल रहे हैं।


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