शोपियां हत्याकांड: चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार

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श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां कस्बे में 30 मई को दो महिलाओं के साथ हुए बलात्कार और उनकी हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित चार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और उनकी डीएनए जांच के लिए जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद चारों पुलिसकर्मियों को बुधवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया।

मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष और न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया था कि आरोपी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें अदालत में पेश किया जाए।

अदालत के आदेश के तत्काल बाद शोपियां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल मट्ट, उनके सहायक रोहित बासकोत्रा, निरीक्षक शफीक अहमद और थाना प्रभारी काजी अब्दुल करीम को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर मामले में महत्पूर्ण सबूत नष्ट करने का आरोप है।

पुलिसकर्मियों की डीएनए जांच होगी

पुलिस महानिरीक्षक फारूक अहमद के नेतृत्व वाले एसआईटी को आरोपी पुलिसकर्मियों की डीएनए जांच के लिए उनके रक्त नमूने इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा है, "रक्त नमूनों को न्यायिक रजिस्ट्रार द्वारा सील किया जाना चाहिए और उसे डीएनए जांच के लिए तत्काल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेज दिया जाना चाहिए।"

अदालत ने कहा है कि आरोपियों द्वारा दायर की जाने वाली किसी भी जमानत याचिका पर निर्णय के लिए उसे उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि आरोपी अधिकारियों का एक नारको विश्लेषण गुजरात में गांधीनगर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किया जाना चाहिए। क्योंकि कश्मीर में इस तरह की जांच के लिए कोई सुविधा नहीं है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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