झारखंड उच्च न्यायालय में कोड़ा की याचिका खारिज
मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र और न्यायमूर्ति डी.के.सिन्हा की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कोड़ा और छह पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी।
दुर्गा ओरांव नामक एक व्यक्ति ने कोड़ा, हरिनारायण राय, एनोस एक्का, कमलेश सिंह, दुलाल भुइया, बंधू टिर्की और भानु प्रताप साही की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल की है।
कोड़ा और चार पूर्व मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों का विवरण अदालत में जमा करा दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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