वरुण गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
पीलीभीत के अपर पुलिस अधीक्षक एम.एल.वर्मा ने आईएएनएस को बताया कि चार्जशीट बुधवार को पीलीभीत के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उन्होंने बताया कि तीस से ज्यादा गवाहों के बयान लेने के बाद 175 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है।
पुलिस के मुताबिक वरुण गांधी को आगामी 17 अगस्त तक सीजेएम के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। वरुण गांधी पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है।
पिछले दिनों पीलीभीत जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार से वरुण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। गत तीन जुलाई को मायावती सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को हरी झंडी दी गई।
पीलीभीत पुलिस ने वरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर वैमनस्य को प्रोत्साहन देने) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 सहित अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की है।
वरुण गांधी के आठ मार्च के कथित भड़काऊ भाषण को लेकर गत 17 मार्च को उनके खिलाफ पीलीभीत के बरखेड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मायावती सरकार ने वरुण गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) भी लगा दिया था। हालांकि बाद में अदालत ने वरुण पर लगे रासुका को गलत ठहराया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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