पंजाब सूबे ने हाफिज सईद मामले से हाथ खींचे
समाचार पत्र 'द न्यूज इंटरनेशनल' के अनुसार, पंजाब सूबे के महाधिवक्ता रजा फारुक ने कहा कि जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद को संघीय सरकार के निर्देश पर नजरबंद कर दिया गया था, जो नजरबंदी के समर्थन में ठोस सबूत देने में नाकाम रही।
उन्होंने कहा कि इसलिए पंजाब सरकार ने खुद को हाफिज सईद के मामले से अलग करने का फैसला किया है और मुकदमा वापस लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सईद के संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद दिसंबर 2008 में उसे हिरासत में लिया गया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने जून में यह कहकर उसे रिहा कर दिया था कि बगैर सबूतों के किसी को नजरबंद नहीं रखा जा सकता।
भारत और अमेरिका ने मुंबई हमलों में कथित भूमिका की वजह से सईद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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